
बीज जांच में खुली पोल! मानक से कम अंकुरण मिलने पर विभाग सख्त, कंपनी और विक्रेता को नोटिस जारी
डिंडौरी। खरीफ सीजन के बीच किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमानक मक्का बीज के एक लॉट के जिले में विक्रय, भंडारण और परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रयोगशाला जांच में बीज की अंकुरण क्षमता निर्धारित मानक से कम मिलने के बाद विभाग ने यह सख्त कदम उठाया।
उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा जारी आदेश के अनुसार विकासखंड डिंडौरी स्थित मैसर्स मां रेखा बीज भंडार से मक्का किस्म GKMH-21 का नमूना लेकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला, जबलपुर भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में बीज का अंकुरण प्रतिशत केवल 78% पाया गया। इसके अलावा 8% असामान्य और 14% मृत बीज पाए गए, जिसके आधार पर संबंधित लॉट को अमानक (Substandard) घोषित कर दिया गया।
बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के प्रावधानों के तहत संबंधित लॉट के बीज के भंडारण, परिवहन और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही संबंधित विक्रेता और उत्पादक कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब, बीज वितरण का पूरा रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
कृषि विभाग ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित बीज के भंडारण एवं वितरण की पूरी जानकारी एकत्र कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों तक केवल गुणवत्तायुक्त बीज ही पहुंचे और उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
किसानों के लिए जरूरी सूचना
यदि किसी किसान ने GKMH-21 किस्म का यही लॉट खरीदा है और गुणवत्ता को लेकर संदेह है, तो वह अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या संबंधित विक्रेता से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।
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