
📌 3 जून से 8 जून 2026 तक e-HRMS पोर्टल पर होंगे आवेदन
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन की स्थानांतरण नीति 2026-27 के अंतर्गत जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा शिक्षकों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन 3 जून से 8 जून 2026 तक केवल e-HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
🔹 आवेदक अधिकतम 15 संस्थाओं/कार्यालयों का चयन कर सकेंगे।
🔹 आवेदन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज PDF फॉर्मेट में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
🔹 दस्तावेज का अधिकतम आकार 2 MB निर्धारित किया गया है।
🔹 आवेदन सबमिट होने के बाद किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में गलत जानकारी अथवा सत्यापन में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी एवं सत्यापन अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
📌 पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियां अस्थायी (Tentative) होंगी, जिन्हें समय-समय पर अपडेट किया जा सकेगा।
📚 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण केवल संबंधित विषय की रिक्तियों पर ही किए जाएंगे। वहीं परिवीक्षा अवधि में कार्यरत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों के प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे।
जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 5 जून 2026 तक e-HRMS पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी दर्ज एवं सत्यापित करना सुनिश्चित करें। रिक्तियों की एंट्री एवं सत्यापन की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख, DDO एवं ऑफिस एडमिन की होगी।
⚠️ केवल ऑनलाइन आवेदन करने मात्र से स्थानांतरण का अधिकार सुनिश्चित नहीं होगा। आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय मुख्यालय स्तर पर लिया जाएगा तथा शासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
यह आदेश प्रदेश के जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों पर लागू होगा।


