सिवनी। मध्यप्रदेश के चर्चित सिवनी हवाला मनी डकैती कांड में सोमवार को बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया। मामले की मुख्य आरोपी और निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। लंबे समय से प्रदेशभर में चर्चा का विषय बने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में फिर हलचल तेज हो गई है।
जानकारी के अनुसार पूजा पांडे 17 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद थीं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहले सिवनी जिला जेल में रखा गया था, बाद में सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से रीवा जेल शिफ्ट किया गया। इस दौरान उनका छोटा बच्चा भी उनके साथ जेल में रह रहा था, जिसने इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से भी चर्चा में ला दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि पूजा पांडे एक युवा महिला और सिंगल मदर हैं। उनका 2 से 3 साल का मासूम बच्चा जेल में उनके साथ रह रहा है, जिससे बच्चे के भविष्य और देखभाल पर गंभीर असर पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान की और जमानत मंजूर कर ली।
बताया जा रहा है कि इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां आखिरकार उन्हें बड़ी राहत मिली।
सिवनी हवाला मनी डकैती कांड प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में से एक माना जा रहा है। इस मामले में करोड़ों रुपये के लेन-देन, हवाला नेटवर्क और पुलिस अधिकारियों की भूमिका को लेकर कई सवाल उठे थे। विपक्षी दलों ने भी समय-समय पर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
मामले में लगातार नए खुलासों और प्रशासनिक कार्रवाई के चलते यह केस लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सभी की नजरें मामले की आगामी सुनवाई, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और संभावित नए खुलासों पर टिकी हुई हैं।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद पूजा पांडे को बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।
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