नारायणगंज। महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को मजबूत करने के लिए जिले में अब जागरूकता अभियान तेज हो गया है। जनपद पंचायत नारायणगंज में हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन योजना के तहत यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
⚠️ साफ संदेश: महिलाओं के अधिकारों से समझौता नहीं
कार्यक्रम में महिलाओं को बताया गया:
👉 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न गंभीर अपराध है
👉 शिकायत के लिए SHE-BOX पोर्टल उपलब्ध है
👉 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई होती है
📢 बाल विवाह पर सख्ती: कानून का उल्लंघन पड़ा भारी
परियोजना अधिकारी श्री संजीव मोहर ने बताया:
✔️ 18 वर्ष से कम आयु की लड़की
✔️ 21 वर्ष से कम आयु का लड़का
👉 इनका विवाह बाल विवाह माना जाएगा
👉 यह कानूनन अपराध है
👉 दोषियों पर जुर्माना और जेल दोनों संभव
👩🌾 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर
वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक सुश्री प्रेरणा मर्सकोले ने महिलाओं को
✔️ टिकाऊ खेती
✔️ पशुपालन
✔️ शासकीय योजनाओं से जुड़ने
की जानकारी देते हुए आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया।
⚖️ मुफ्त कानूनी सहायता और हेल्पलाइन की जानकारी
विधिक सेवा प्राधिकरण की पैरालीगल वॉलेंटियर श्रीमती शिखा श्रीवास्तव ने बताया:
📞 टोल फ्री नंबर: 15100
👉 जन लोक उपयोगी अदालत
👉 हिट एंड रन योजना
👉 निःशुल्क विधिक सहायता
की जानकारी दी गई।
🤝 महिलाओं की बड़ी भागीदारी, जागरूकता का असर
कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी,
स्व-सहायता समूह की महिलाएं एवं ग्रामीण महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं।