डिंडौरी। जिले के गरीब एवं पात्र परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कलेक्टर Anju Pawan Bhadoria के निर्देशानुसार जिले में National Food Security Act (NFSA) के अंतर्गत पात्र परिवारों को मार्च से जून 2026 तक का राशन अग्रिम रूप से एकमुश्त उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों और उचित मूल्य दुकानों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मार्च और अप्रैल 2026 माह का राशन 10 मार्च से 15 अप्रैल 2026 तक एकमुश्त वितरित किया जाएगा। वहीं मई और जून 2026 माह का राशन 01 मई से 31 मई 2026 के बीच पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा। राशन सामग्री का शत-प्रतिशत उठाव सुनिश्चित करने के लिए भी समय-सीमा तय की गई है। मार्च-अप्रैल के लिए उठाव 31 मार्च 2026 तक तथा मई-जून के लिए 15 मई 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार की इस व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को योजना अनुसार गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। Antyodaya Anna Yojana (AAY) के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जबकि Priority Household Scheme (PHH) श्रेणी के हितग्राहियों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा। इसके अतिरिक्त अंत्योदय परिवारों को 1 किलोग्राम शक्कर तथा सभी पात्र परिवारों को 1 किलोग्राम नमक भी वितरित किया जाएगा।
राशन वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। हितग्राहियों को दोनों अवधि का राशन प्राप्त करने के लिए पीओएस मशीन पर दो बार अंगूठा लगाकर सत्यापन करना होगा। बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के राशन वितरण मान्य नहीं होगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित की जाएगी तथा खाद्यान्न, शक्कर और नमक का परिवहन निर्धारित व्यवस्था के तहत कराया जाएगा। साथ ही वितरण प्रक्रिया की नियमित निगरानी भी की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय-सीमा में राशन सामग्री का उठाव और वितरण सुनिश्चित कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए।